विदेशी नागरिकों के ठहरने की सूचना न देने पर मुकदमा दर्ज।

मसूरी – मसूरी कैंपटी रोड स्थित एक टेंट कॉलोनी में ठहरे दो विदेशी नागरिकों की सूचना एलआईयू को न देने पर टेंट कॉलोनी प्रबंधक के खिलाफ कोतवाली मसूरी में मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय अभिसूचना इकाई उप यूनिट मसूरी के उपनिरीक्षक शिशुपाल सिंह रावत द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अनंता परना (टेंट कॉलोनी) निकट सांझा दरबार श्रीनगर एस्टेट कैंपटी रोड मसूरी में रुके दो विदेशी नागरिकों की सूचना टेंट कॉलोनी के प्रबंधक पल्लव नागर पुत्र कृष्णा राम नागर द्वारा विदेशी पंजीकरण कार्यालय देहरादून/ उप यूनिट मसूरी को उपलब्ध नहीं कराई गई जिसकी लिखित तहरीर के आधार पर कोतवाली मसूरी में मुकदमा अपराध संख्या 28/24 धारा 7 फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत पंजीकृत किया गया है।

Vimal Nawani
Vimal Nawani

CHIEF EDITOR