एमडीडीए ने किया नौ कॉटेजों का अवैध निर्माण सील।

मसूरी – एमडीडीएनए ने टिहरी चंबा मार्ग पर टिपड़ी धार में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण को सील कर दिया जिससे अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया।

एमडीडीए के सहायक अभियंता अजय मलिक ने बताया कि निखिल सिकन्ध द्वारा टिपडी धार टिहरी चंबा रोड मसूरी में बिना मानचित्र स्वीकृत के 9 कॉटेजों का अवैध निर्माण किया जा रहा था। निखिल सिकन्ध टिपडी धार टिहरी चम्बा रोड मसूरी द्वारा बिना स्वीकृति प्राप्त किये उपरोक्त पते स्थल पर लगभग 40 गुणा 20 फीट मे जी+1 एक व 40 गुणा 20 फीट मे जी+2 एवं 20′ 20 गुणा गुणा 20 फीट में लोहे व गाटर चैनलो एवं वाईसन बोर्ड की सहायता से टीनशेड डालकर भवनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जैसा कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत अनिवार्य है, अनाधिकृत निर्माण / अनाधिकृत विकास करने पर उपरोक्त अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वाद संख्या आर-0460/2025 योजित किया गया।

मलिक ने बताया कि संयुक्त मजिस्ट्रेट एमडीडीए ने आदेशानुसार उक्त अवैध निर्माण को सुसंगत धाराओं के तहत सील कर दिया गया। उन्होंने बताया कि शहर में बिना मानचित्र स्वीकृत किए जा रहे अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ विभाग द्वारा निरंतर विभागीय कार्रवाई जारी रहेगी।

इस मौके पर अवर अभियंता अनुराग नौटियाल, सुपरवाइजर संजीव कुमार, इंद्रदेव नौटियाल सहित पुलिस बल मौजूद रहा।

Vimal Nawani
Vimal Nawani

CHIEF EDITOR